संभल की अदालत ने बलात्कार के मामले में मात्र सात दिन के अंदर सुनायी 10 साल की सजा

संभल की अदालत ने बलात्कार के मामले में मात्र सात दिन के अंदर सुनायी 10 साल की सजा

संभल की अदालत ने बलात्कार के मामले में मात्र सात दिन के अंदर सुनायी 10 साल की सजा
Modified Date: November 18, 2025 / 11:27 am IST
Published Date: November 18, 2025 11:27 am IST

संभल (उप्र), 18 नवंबर (भाषा) संभल जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में मात्र सात कार्यदिवसों में फैसला सुनाते हुए मुजरिम को 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनायी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदित्य कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि चंदौसी स्थित विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने अदालत में सुनवाई शुरू होने के मात्र सात दिन के अंदर सोनू नामक आरोपी को सोमवार को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनायी है।

उन्होंने बताया कि बहजोई थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने इसी साल 11 जुलाई को बहजोई थाने में दर्ज मुकदमे में सोनू के खिलाफ अपनी 17 वर्षीय बेटी को बहला—फुसला कर ले जाने और उससे दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।

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सिंह ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने विगत छह नवंबर को आरोप पत्र दाखिल किया था और सात नवंबर को आरोप तय किये गये थे। मामले की सुनवाई 10 नवंबर को शुरू की गयी थी। न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने सातवें कार्यदिवस में फैसला करते हुए दोषी करार दिये गये सोनू को 10 साल की कैद और 23 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

भाषा सं. सलीम मनीषा

मनीषा


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