संगरूर आत्महत्या प्रयास मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं करने के आरोपों से किया इनकार

संगरूर आत्महत्या प्रयास मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं करने के आरोपों से किया इनकार

संगरूर आत्महत्या प्रयास मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं करने के आरोपों से किया इनकार
Modified Date: September 21, 2026 / 10:14 pm IST
Published Date: September 21, 2026 10:14 pm IST

संगरूर (पंजाब), 21 सितंबर (भाषा) संगरूर की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रवजोत कौर ग्रेवाल ने मादक पदार्थों की समस्या को लेकर आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति द्वारा पुलिस पर लगाए गए निष्क्रियता के आरोपों को सोमवार को खारिज कर दिया और कहा कि वह व्यक्ति एक “आदतन अपराधी” है, जिसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक मामले सहित नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं।

अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत की ओर से मिली एक शिकायत में दावा किया गया है कि उस व्यक्ति को आत्महत्या के लिए “राजनीतिक रूप से उकसाया” गया था। उन्होंने बताया कि इस पहलू की भी जांच की जा रही है।

पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने के आरोपों पर एसएसपी ने कहा कि पुलिस ने हर घटनाक्रम का कानूनी तौर पर संज्ञान लिया है।

उन्होंने बताया कि सिंह द्वारा 12 सितंबर को सोशल मीडिया पर खुद को नुकसान पहुंचाने की ‘‘धमकी’’ वाला वीडियो पोस्ट किए जाने के बाद संगरूर के चीमा थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 226 के तहत ‘रोजनामचा’ दर्ज किया गया था।

ग्रेवाल ने कहा कि सिंह एक “आदतन अपराधी” है और नौ आपराधिक प्राथमिकियों में संलिप्त है। उसे पहले ही चार मामलों में दोषी ठहराया जाने के साथ सजा सुनाई जा चुकी है जिनमें से एक मामला स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत और तीन मामले आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज हैं।

इसके अलावा, उनकी पत्नी मनप्रीत कौर की शिकायत और कथित मारपीट तथा तोड़फोड़ से संबंधित मेडिकल-लीगल रिपोर्ट (एमएलआर) के आधार पर पुलिस ने मौके पर जांच की और रविवार को कुछ आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

भाषा

प्रचेता प्रशांत

प्रशांत


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