कोलकाता, आठ अप्रैल (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को करोड़ों के शारदा पोंजी घोटाले के आरोपी सुदीप्त सेन को उनके खिलाफ दर्ज लगभग 300 आपराधिक मामलों में से अंतिम दो मामलों में जमानत दे दी, जिससे 13 साल बाद उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया।
उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बारासात थाने से संबंधित दो मामलों में सेन को जमानत दे दी।
सेन को उनके खिलाफ दर्ज अन्य सभी मामलों में पहले ही जमानत मिल गई है जिसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज चार आपराधिक मामले भी शामिल हैं।
अदालत ने निर्देश दिया कि सेन को 5,000 रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि के एक स्थानीय व्यक्ति समेत दो जमानती पेश करने पर रिहा किया जाए।
सेन को अप्रैल 2013 में जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था, जब सैकड़ों करोड़ रुपये के गबन का खुलासा हुआ था।
भाषा
शुभम माधव
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