न्यायालय ने बेंगलुरु नगर निकाय चुनाव के लिए समसयसीमा 31 अगस्त तक बढ़ाई

न्यायालय ने बेंगलुरु नगर निकाय चुनाव के लिए समसयसीमा 31 अगस्त तक बढ़ाई

न्यायालय ने बेंगलुरु नगर निकाय चुनाव के लिए समसयसीमा 31 अगस्त तक बढ़ाई
Modified Date: May 20, 2026 / 02:48 pm IST
Published Date: May 20, 2026 2:48 pm IST

नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बेंगलुरु नगर निकाय चुनाव कराने के लिए बुधवार को समयसीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी, जो काफी समय से लंबित है।

बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के पूर्व निर्वाचित निकाय का कार्यकाल 10 सितंबर, 2020 को समाप्त हो गया था और तब से सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रशासक इसके दैनिक कार्य देख रहा है।

शीर्ष अदालत ने 12 जनवरी को कर्नाटक सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को बेंगलुरु नगर निकाय का चुनाव 30 जून तक कराने का निर्देश दिया था।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने बुधवार को समयसीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी और स्पष्ट किया कि इसके बाद समय नहीं बढ़ाया जाएगा।

कर्नाटक सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा जनगणना कार्य और राज्य में मतदाता सूची के आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कारण श्रमशक्ति की कमी का हवाला दिए जाने के बाद यह आदेश पारित किया गया।

उन्होंने पीठ से आग्रह किया कि चुनाव कराने के लिए समय दो-तीन महीने बढ़ाया जाए।

सिंघवी ने कहा कि बजट आवंटन भी हो चुका है लेकिन श्रमशक्ति की कमी रहेगी।

पीठ ने समय बढ़ाते हुए कहा, ‘‘आप जाइए और काम शुरू कीजिए।’’

उच्चतम न्यायालय ने 12 जनवरी को कहा था कि राज्य सरकार द्वारा वार्डवार आरक्षण की अंतिम सूची 20 फरवरी तक प्रकाशित की जाएगी।

यह आदेश कर्नाटक सरकार की याचिका पर दिया गया था जिसने उच्च न्यायालय के दिसंबर 2020 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद बीबीएमपी चुनाव शीघ्रता से कराने का निर्देश दिया गया था।

शीर्ष अदालत वृहत बेंगलुरु क्षेत्र (जीबीए) के अंतर्गत बीबीएमपी और नवगठित नगर निगमों के चुनाव के संबंध में अपने पूर्व के आदेशों के अनुपालन की निगरानी कर रही है।

भाषा

नेत्रपाल नरेश

नरेश


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