सेना के खिलाफ टिप्पणी: न्यायालय ने राहुल के खिलाफ अधीनस्थ अदालत की कार्यवाही पर रोक की अवधि बढ़ाई

सेना के खिलाफ टिप्पणी: न्यायालय ने राहुल के खिलाफ अधीनस्थ अदालत की कार्यवाही पर रोक की अवधि बढ़ाई

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  • Publish Date - November 20, 2025 / 12:28 PM IST,
    Updated On - November 20, 2025 / 12:28 PM IST

नयी दिल्ली, 20 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने के अपने अंतरिम आदेश की अवधि को बृहस्पतिवार को चार दिसंबर तक बढ़ा दिया।

न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि स्थगन के लिए एक पत्र दिया गया है।

यह पीठ गांधी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने इस मामले में अधीनस्थ अदालत के समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 29 मई के आदेश को चुनौती दी है।

शीर्ष अदालत ने चार अगस्त को लखनऊ की एक अदालत में लंबित मामले में आगे की कार्यवाही पर सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगा दी थी।

पीठ ने गांधी से उनकी कथित टिप्पणी को लेकर पहले कहा था, ‘‘आपको कैसे पता चला कि 2,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय जानकारी है?’’

उसने कहा, ‘‘बिना किसी सबूत के आप ये बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो आप ऐसी बात नहीं कहेंगे।’’

भाषा

सिम्मी वैभव

वैभव