न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड की मलेशिया यात्रा के लिए शर्तों में संशोधन किया
न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड की मलेशिया यात्रा के लिए शर्तों में संशोधन किया
नयी दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड को एक सम्मेलन के लिए 31 अगस्त से 10 सितंबर तक मलेशिया की यात्रा करने की अनुमति देते हुए उन पर लगायी गई 10 लाख रुपये की मुचलका राशि जमा कराने की शर्त में संशोधन कर दिया।
न्यायालय ने 20 अगस्त को सीतलवाड को 11 दिनों के लिए मलेशिया के सेलंगोर की यात्रा करने की अनुमति दी थी।
शीर्ष न्यायालय ने 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर दस्तावेज तैयार करने के मामले में तीस्ता को पिछले वर्ष जुलाई में नियमित जमानत दे दी थी।
शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह शीर्ष न्यायालय के समक्ष एक वचनबद्धता दाखिल करेंगी कि वह निर्धारित समय पर भारत लौटेंगी और मुकदमे का सामना करेगी तथा अहमदाबाद की सत्र अदालत की संतुष्टि के लिए 10 लाख रुपये का मुचलका भी प्रस्तुत करेंगी।
बृहस्पतिवार को सीतलवाड के वकील ने न्यायमूर्ति बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।
पीठ में न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन भी शामिल थे। वकील ने पीठ से मुचलका उपलब्ध कराने की शर्त में संशोधन का अनुरोध करते हुए कहा कि इसमें काफी समय लगेगा।
पीठ ने संज्ञान लिया कि गुजरात सरकार की तरफ से पेश हो रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने सीतलवाड द्वारा जमानत शर्त में बदलाव के लिये किये गये अनुरोध का विरोध नहीं किया है।
न्यायालय ने कहा कि विधि अधिकारी ने कहा है कि उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शर्तें लगाई जानी चाहिए।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, “इसलिए, हम उक्त आदेश (20 अगस्त के) के पैराग्राफ संख्या 6 में उल्लिखित शर्त को संशोधित करते हैं और इसे निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है: आवेदक (सीतलवाड) को सत्र न्यायालय, भद्रा, अहमदाबाद की संतुष्टि के लिए 10,00,000 रुपये की राशि में जमानतदार या नकद जमानत या सावधि जमा रसीद के रूप में मुचलका प्रस्तुत करना होगा।”
भाषा प्रशांत पवनेश
पवनेश

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