मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, इस मामले को लेकर HC का फैसला किया रद्द

SC relief to Hemant Soren मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, इस मामले को लेकर HC का फैसला किया रद्द

  •  
  • Publish Date - November 7, 2022 / 01:10 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:39 PM IST

SC relief to Hemant Soren: माइनिंग लीज मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। इससे पहले हेमंत सोरेन  और उनके करीबियों को मिले माइनिंग पट्टे की जांच की मांग वाली याचिका को हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया था। इसके खिलाफ सोरेन और झारखंड सरकार दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और PIL को राजनीति से प्रेरित बताया था।

ये भी पढ़ें- कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, फिर बढ़ेगा 4% डीए,  डाउन ग्रेड पे-पुरानी पेंशन को लेकर हो सकती है घोषणा 

ये था मामला

SC relief to Hemant Soren: याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज आवंटित कराने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश का आरोप लगाते हुए झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। राज्य सरकार और सीएम हेमंत सोरेन ने इस याचिका की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए दोनों याचिकाओं को सुनवाई के योग्य माना था।

ये भी पढ़ें- मैच के बीच रोहित शर्मा से मिलने जाना बच्चे को पड़ा महंगा, ठोका गया लाखों का जुर्माना 

पेश नहीं हुए थे सोरेन

SC relief to Hemant Soren: बता दें पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कथित अवैध खनन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से समन भेजे जाने के बावजूद 3 नवंबर को पूछताछ के लिए उपस्थिति नहीं हुए और एक जनसभा को संबोधित करते हुए एजेंसी को उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी। हालांकि, बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय ने मुख्यमंत्री की व्यस्तता का हवाला देते हुए प्रवर्तन निदेशालय से पेशी के लिए कम से कम तीन सप्ताह का समय मांगा। मुख्यमंत्री आवास के सामने बने मंच पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा था, ‘मुझे ईडी का समन मत भेजिए, हिम्मत है तो सीधे गिरफ्तार करके दिखाइए।’

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें