नई दिल्ली। पदोन्नति में आरक्षण पर चल रहे विवाद के बीच सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस मसले पर आखिरी फैसला नहीं ले लेती, तब तक सरकार पदोन्नति में आरक्षण लागू कर सकती है। अदालत ने ये भी कहा कि सरकार कानून के मुताबिक अजा और अजजा कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दे सकती है।
सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने अदालत में कहा कि सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह कमर्चारियों को पदोन्नति दे, लेकिन अलग-अलग हाई कोर्ट के फैसलों के चलते यह पदोन्नति रुक गई है। इसके बाद अदालत ने कहा कि आखिरी फैसला आने से पहले तक सरकार कानून के मुताबिक अजा और अजजा कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दे सकती है।
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बता दें कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण पर विभिन्न हाईकोर्ट और सर्वोच्च अदालत के आदेशों के कारण बहुत से कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिल पा रही थी। यूपीए सरकार के समय से ही प्रमोशन में आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है।
वेब डेस्क, IBC24