केरल और दूसरे राज्यों में एसआईआर को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर न्यायालय ने आयोग से जवाब मांगा

केरल और दूसरे राज्यों में एसआईआर को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर न्यायालय ने आयोग से जवाब मांगा

केरल और दूसरे राज्यों में एसआईआर को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर न्यायालय ने आयोग से जवाब मांगा
Modified Date: November 21, 2025 / 02:10 pm IST
Published Date: November 21, 2025 2:10 pm IST

नयी दिल्ली, 21 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने केरल, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमति जताई।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न आधार पर एसआईआर की कवायद को चुनौती देने वाली विभिन्न नेताओं की सभी नई याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया।

केरल में एसआईआर को चुनौती देने वाले एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव भी होने हैं और इसलिए, इस मामले में तत्काल विचार की आवश्यकता है।

पीठ ने निर्देश दिया कि केरल में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 26 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा और दूसरे राज्यों में इस कवायद को चुनौती देने वाली बाकी याचिकाओं पर दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी।

शीर्ष अदालत पहले ही पूरे भारत में एसआईआर कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही है।

उसने गत 11 नवंबर को द्रमुक, माकपा, पश्चिम बंगाल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की याचिकाओं पर आयोग से अलग-अलग जवाब मांगे थे। इन याचिकाओं में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के एसआईआर को चुनौती दी गई थी।

भाषा वैभव रंजन

रंजन


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