न्यायालय ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश के अमल पर रोक लगायी

न्यायालय ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश के अमल पर रोक लगायी

न्यायालय ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश के अमल पर रोक लगायी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:31 pm IST
Published Date: August 22, 2022 1:28 pm IST

नयी दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से जुड़े दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अमल पर सोमवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने हुसैन की याचिका पर दिल्ली सरकार समेत विभिन्न पक्षकारों को नोटिस जारी किए और उनसे जवाब मांगा। पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए सितंबर के तीसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली हुसैन की याचिका 17 अगस्त को खारिज कर दी थी। निचली अदालत ने दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।

 ⁠

गौरतलब है कि दिल्ली की एक महिला ने 2018 में निचली अदालत का रुख करते हुए दुष्कर्म के आरोप में हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया था।

एक मजिस्ट्रेट अदालत ने सात जुलाई 2018 को हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा था कि महिला की शिकायत से एक संज्ञेय अपराध का मामला बनता है। भाजपा नेता ने एक सत्र अदालत में इसे चुनौती दी थी, जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

भाषा गोला मनीषा

मनीषा


लेखक के बारे में