महिला आरक्षण विधेयक से जुड़ी कांग्रेस नेता की याचिका पर न्यायालय में 22 जनवरी को सुनवाई

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महिला आरक्षण विधेयक से जुड़ी कांग्रेस नेता की याचिका पर न्यायालय में 22 जनवरी को सुनवाई

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  • Publish Date - January 16, 2024 / 09:20 PM IST,
    Updated On - January 16, 2024 / 09:20 PM IST

नयी दिल्ली, 16 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय कांग्रेस नेता जया ठाकुर की उस याचिका पर 22 जनवरी को सुनवाई करेगा जिसमें ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023’ को तत्काल लागू करने का आग्रह किया गया है ताकि आम चुनाव से पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकें।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मंगलवार को कहा कि केंद्र की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ है और मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 जनवरी निर्धारित की।

ठाकुर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा, “इस मामले में तात्कालिकता है। अगर कानून लागू होता है तो आम चुनाव के दौरान इसे प्रभावी बनाया जाएगा।”

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं… दूसरे पक्ष को आने दीजिए। हम अगले सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करेंगे।”

शीर्ष अदालत ने तीन नवंबर 2023 को कहा था कि महिला आरक्षण कानून के उस हिस्से को रद्द करना अदालत के लिए “बहुत मुश्किल” होगा जो कहता है कि यह जनगणना के बाद लागू होगा।

न्यायालय ने ठाकुर द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता के वकील से केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को उसकी प्रति देने के लिए कहा था।

भाषा प्रशांत पवनेश

पवनेश

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