मादक पदार्थ के तस्करों की संपत्ति कुर्क करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय

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मादक पदार्थ के तस्करों की संपत्ति कुर्क करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय

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  • Publish Date - August 9, 2026 / 05:08 PM IST,
    Updated On - August 9, 2026 / 05:08 PM IST

नयी दिल्ली, नौ अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई कर सकता है जिसमें मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए कई तरह के निर्देश जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है।

याचिका में अनुरोध किया गया है कि मादक पदार्थों से जुड़े मामलों की समयबद्ध जांच व सुनवाई, तस्करों की संपत्तियों को कुर्क करने और पूरे देश में जांच की एक समान प्रक्रिया बनायी जाए।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर सकती है।

अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में केंद्र और राज्यों को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत दर्ज मामलों में फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश करने के लिए अनिवार्य समयसीमा तय करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

याचिका में मादक पदार्थों की तलाशी, जब्ती और नमूने लेने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।

याचिका में एनडीपीएस मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन, छापेमारी, जब्ती और नमूने लेने की प्रक्रिया की अनिवार्य डिजिटल रिकॉर्डिंग एवं वीडियोग्राफी लागू करने का भी अनुरोध किया गया है।

भाषा जितेंद्र संतोष

संतोष