Section 144 in force till February 10 in Lucknow: लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नए नियमों के साथ धारा 144 लागू की गई है। नए नियमों के तहत लखनऊ में स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, जिम पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। होटल रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल को 50 फीसदी की क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति है। लखनऊ में गुरुवार तक 1000 से अधिक एक्टिव केस थे।
उत्तर प्रदेश: गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी व अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के मद्देनजर लखनऊ में 10 फरवरी तक धारा 144 लागू किया गया। pic.twitter.com/eZbWtRhhg6
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 11, 2023
Section 144 in force till February 10 in Lucknow: गाइडलाइन के मुताबिक, राजधानी में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। 10 फरवरी 2022 तक लागू की गई धारा 144 के नियमों के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था ने धारा 144 के आदेश जारी कर दिए हैं।