रांची, 19 अगस्त (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय में 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और 23 अन्य की जांच के आदेश देने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ बुधवार को कई याचिकाएं दायर की गईं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर झारखंड लोक सेवा आयोग और एक बाहरी एजेंसी की ओर से आयोजित 22 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी थीं और 23 अन्य परीक्षाओं की जांच के आदेश दिए थे।
अवधेश कुमार और अन्य उम्मीदवारों ने परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की हैं।
इन याचिकाकर्ताओं को आयोग की ओर से आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सफल घोषित किया गया था और बाद में सरकारी पदों पर उनकी नियुक्ति भी की गई थी।
परीक्षा रद्द करने के बाद इन लोगों को नौकरी गंवाने का खतरा मंडरा रहा है।
भाषा पारुल संतोष
संतोष