श्रद्धा हत्याकांड : पूनावाला ने वकील को जमानत याचिका दाखिल करने की अनुमति नहीं दी

श्रद्धा हत्याकांड : पूनावाला ने वकील को जमानत याचिका दाखिल करने की अनुमति नहीं दी

श्रद्धा हत्याकांड : पूनावाला ने वकील को जमानत याचिका दाखिल करने की अनुमति नहीं दी
Modified Date: December 17, 2022 / 11:03 am IST
Published Date: December 17, 2022 11:03 am IST

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा) अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की गला घोंटकर हत्या करने और उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने शनिवार को अपने वकील को दिल्ली की एक अदालत में जमानत याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी ने कहा कि अदालत को ईमेल के जरिये पूनावाला से सूचना मिली है कि जमानत याचिका गलती से दायर की गई थी। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मुझे पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे आरोपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करने दीजिए।’’

भाषा सुरभि पारुल

पारुल


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