कल से सभी प्रा​थमिक स्कूलों को बंद करने का आदेश, इस वजह से सरकार ने जारी किया आदेश

Shut Down all primary schools in Delhi from tomorrow सरकार ने आगामी आदेश तक दिल्ली के सभी प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है

कल से सभी प्रा​थमिक स्कूलों को बंद करने का आदेश, इस वजह से सरकार ने जारी किया आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:11 pm IST
Published Date: November 4, 2022 11:33 am IST

नई दिल्ली: Shut Down all primary schools राजधानी दिल्ली में प्रदुषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, हालात ऐसे हैं कि यहां सांस लेना भी मुस्किल हो रहा है। ऐसे में सरकार ने आगामी आदेश तक दिल्ली के सभी प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। वहीं, दूसरी ओर वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिला स्थित नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी विद्यालयों में आठवीं तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है।

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गौतमबुद्ध नगर जिला स्कूल निरीक्षक (डीआईओएस) धर्मवीर सिंह द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, स्कूलों से कहा गया है कि अगर संभव हो तो नौंवी से 12वीं कक्षाओं की पढ़ाई भी ऑनलाइन कराई जाए। आदेश में बाहरी गतिविधियों जैसे खेल और प्रार्थना सभा पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। सिंह ने कहा, ‘‘सभी स्कूलों को आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई ऑनलाइन कराने का निर्देश दिया जाता है। उनसे संभव होने पर नौंवी से 12वीं कक्षा की पढ़ाई भी ऑनलाइन माध्यम से कराने को कहा गया है।’’ इसके साथ ही लगातार वायु प्रदूषण को देखते हुए वाहनों पर ऑड-ईवन स्कीम लागू की जाए या नहीं इसपर भी निर्णय राज्य सरकारों को लेना है।

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दिल्ली-NCR में लगी ये 5 बड़ी पाबंदियां

  • बढ़ते वायु प्रदूषण और जहरीली हवा को देखते हुए दिल्ली में आने वाले ट्रकों पर रोक लगा दी गई है। जारी आदेश के अनुसार राजधानी में सिर्फ उन ट्रकों को ही एंट्री मिलेगी जो आवश्यक वस्तुएं/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से जुड़े हों, इसके अलावा वे ट्रक आ पाएंगे जो CNG या बिजली (बैट्री) से चलते हों।
  • दिल्ली नंबर प्लेट वाले मध्यम माल वाहन (MGV ) और भारी माल वाहन (HGV) जो कि डीजल से चलते हों, उनपर भी रोक रहेगी। सिर्फ आवश्यक वस्तुएं/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से जुड़े ऐसे वाहनों को छूट रहेगी।
  • डीजल से चलने वाले हल्के चार पहिया वाहन (LMV) पर भी दिल्ली और राजधानी से सटे NCR के इलाकों में बैन लग गया है। डीजल वाले BS-VI वाहन और आवश्यक वस्तुएं/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से जुड़े डीजल वाले हल्के वाहन ही चल पाएंगे।
  • NCR में सभी तरह के उद्योगों पर पाबंदी लग गई है। हालांकि, दूध, डेयरी से जुड़े उद्योग नहीं रोके जाएंगे। जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण, दवाओं आदि से जुड़े उद्योगों को भी छूट रहेगी।
  • निर्माण और विकास के कामों पर दिल्ली-एनसीआर में रोक रहेगी। जैसे हाईवे, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन्स आदि का काम नहीं होगा।

 

 

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