सरकारी स्थलों के उपयोग संबंधी मंत्रिमंडल का फैसला ‘‘केवल आरएसएस के लिए नहीं’’: सिद्धरमैया

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सरकारी स्थलों के उपयोग संबंधी मंत्रिमंडल का फैसला ‘‘केवल आरएसएस के लिए नहीं’’: सिद्धरमैया

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  • Publish Date - October 17, 2025 / 04:09 PM IST,
    Updated On - October 17, 2025 / 04:09 PM IST

बेंगलुरु, 17 अक्टूबर (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को कहा कि मंत्रिमंडल द्वारा सार्वजनिक स्थानों और सरकारी परिसरों में कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नियम बनाने का फैसला ‘सिर्फ आरएसएस के लिए नहीं है।

मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी उनके नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों, जिनमें सड़कों पर मार्च करना और सार्वजनिक स्थानों व सरकारी परिसरों में कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है, पर लगाम लगाने के लिए नियम बनाने के फैसले के एक दिन बाद आई है।

कैबिनेट के इस फैसले, जिसे व्यापक रूप से आरएसएस के कार्यक्रमों के खिलाफ बताया जा रहा है, पर स्पष्टीकरण देते हुए सिद्धरमैया ने कहा, ‘‘यह सिर्फ आरएसएस के लिए नहीं है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार की अनुमति के बिना किसी भी संगठन को गतिविधियां चलाने की अनुमति नहीं है। यह नियम दरअसल भाजपा द्वारा लाया गया था जब मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर थे।’’

साल 2013 में, शेट्टर के नेतृत्व वाली सरकार ने एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें स्कूल परिसरों और उससे जुड़े खेल के मैदानों का इस्तेमाल केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए करने का आदेश जारी किया गया था।

भाषा वैभव पवनेश

पवनेश