Smriti Irani News: स्मृति इरानी की बेटी पर आरोप लगा बुरी तरह फंसी कांग्रेस! मामले में आया नया मोड़

Smriti Irani News: कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्‍मृति इरानी पर अटैक करते हुए आरोप लगाया था कि गोवा में एक बार को उनकी बेटी चलाती हैं। हालांकि शुक्रवार को एक्‍साइज कमिश्‍नर के सामने एक स्‍थानीय परिवार ने बताया कि बार का मालिकाना हक उनके पास है।

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  • Publish Date - July 30, 2022 / 01:51 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:43 PM IST

Smriti Irani News: पणजीः केंद्रीय मंत्री स्‍मृति इरानी की बेटी और गोवा के बार से जुड़े विवाद में नया मोड़ आ गया है। असागाव के जिस सिली सोल्‍स कैफे एंड बार को लेकर कांग्रेस ने बेहद गंभीर आरोप लगाए थे, उसका मालिकाना हक एक स्‍थानीय परिवार के पास होने की बात सामने आई है। शुक्रवार को गोवा के एक्‍साइज कमिश्‍नर के सामने इस परिवार ने कहा कि प्रॉपर्टी पर उसका ’एकाधिकार’ है। दरअसल, एक्‍साइज कमिश्‍नर नारायण एम. ने प्रॉपर्टी के मालिकों- मर्लिन एंथनी डी’गामा और उनके बेटे डीन डी’गामा को कारण बताओ नोटिस भेजा था।

इस मामले में दिए गए जवाब में उन्‍होंने कहा कि उन्‍होंने गोवा एक्‍साइज ड्यूटी एक्‍ट 1964 के नियमों का कोई उल्‍लंघन नहीं किया है। वकील आयरेज रॉड्रिगेज की शिकायत पर यह नोटिस जारी किया गया था। शिकायत में आरोप था कि बार का लाइसेंस जून में किसी एंथनी डी’गामा के नाम पर रीन्‍यू किया गया जिनकी मई 2021 में मौत हो चुकी थी। बीएमसी की तरफ से जारी डेथ सर्टिफिकेट भी शिकायत के साथ नत्‍थी था। कांग्रेस ने इसी को आधार बनाकर इरानी के इस्‍तीफे की मांग की थी।

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गलत बताए गए आरोप

Smriti Irani News: अपने लिखित जवाब में, जिसमें बताया गया था कि एंथनी डी’गामा मेरलिन के पति थे, मां और बेटे ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। जवाब में कहा गया, ’यह स्पष्ट है कि स्वामित्व के हस्तांतरण की आवश्यकता होने का प्रश्न इस तथ्य के मद्देनजर उत्पन्न नहीं होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 (मेरलिन) उक्त घर और संपत्ति का संयुक्त मालिक है और प्रतिवादी संख्या 2 (डीन) प्रतिवादी संख्या का वैध वकील है।

‘सिली सोल्स कैफे एंड बार’ पिछले सप्ताह उस समय विवादों में घिर गया था, जब कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी की बेटी का इस संपत्ति से संबंध है। इरानी की बेटी ने इन आरोपों से इनकार किया है। इरानी की बेटी के वकील ने कहा कि उनकी मुवक्किल न तो इस रेस्तरां की मालिक हैं और न ही वह इसका संचालन करती हैं।

29 जुलाई को हुई सुनवाई

आबकारी आयुक्त नारायण गैड ने एक नोटिस में कहा था कि वह 29 जुलाई (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 11 बजे अल्टिन्हो स्थित गोवा राज कर भवन में शिकायत की सुनवाई करेंगे। आबकारी आयुक्त ने रॉड्रिग्स की दायर शिकायत पर 21 जुलाई को रेस्तरां को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। रॉड्रिग्स ने अपनी शिकायत में कहा कि गोवा में आबकारी नियम के तहत केवल मौजूदा रेस्तरां को बार लाइसेंस जारी किया जा सकता है, लेकिन इस मामले में नियमों का उल्लंघन किया गया है।

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वकील ने लगाए ये आरोप

यह भी आरोप लगया कि एंथनी डीगामा के नाम पर लाइसेंस को मंजूरी दी गई, जबकि उसके आधार कार्ड के आधार पर वह मुंबई का निवासी है। रॉड्रिग्स ने यह भी आरोप लगाया कि जून में मापुसा में स्थानीय आबकारी कार्यालय ने कानून का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए ’डीगामा के नाम पर लाइसेंस का नवीनीकरण किया, जबकि मुंबई नगर निगम द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार, उसकी 17 मई, 2021 को मौत हो चुकी है।’

‘विभाग को किया था ट्रांसफर का आवेदन’

20 अगस्त, 2021 से परिवार की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले मर्लिन और डीन ने शराब लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए 22 जून को आवेदन किया था। उन्होंने एंथनी का मृत्यु प्रमाणपत्र भी दिया था। इसमें कहा गया है कि डीन को एक अंडरटेकिंग देने के लिए कहा गया था कि लाइसेंस छह महीने के भीतर स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

पुर्तगाली नागरिक संहिता नियम लागू

परिवार के वकील बेनी नाजरेथ ने कहा, ’हम पुर्तगाली नागरिक संहिता के तहत शासित हैं। संहिता के तहत, संपत्ति का स्वामित्व संयुक्त रूप से पति और पत्नी के नाम पर अनुच्छेद 1117 (पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1867 के) के अनुसार है। कानून की दृष्टि से प्रशासन हमेशा पति के नाम पर होता है। लेकिन जब किसी पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो प्रशासन स्वतः ही उसके जीवनसाथी को चला जाता है। तो, यहां पति या पत्नी स्वतः ही संपत्ति के प्रशासक बन जाते हैं। इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यह पूछे जाने पर कि क्या रेस्तरां का इरानी या उनके परिवार के सदस्यों से कोई संबंध है, नासरत ने कहा, ’नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, मालिक डी’गामा हैं।’

आबकारी आयुक्त ने निर्धारण के लिए दो मुद्दे तैयार किए, क्या आबकारी लाइसेंस झूठे और अपर्याप्त दस्तावेज जमा करके और तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके प्राप्त किया गया था, और क्या आबकारी अधिकारियों की ओर से प्रक्रियात्मक अनियमितताएं थीं? फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी।

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क्या है पूरा मामला

23 जुलाई को, कांग्रेस नेताओं ने इरानी की बेटी के कथित रूप से चलाए जा रहे अवैध रेस्तरां और बार को लेकर उनके इस्तीफे की मांग की थी। बाद में उन्होंने एक कथित शो के एक वीडियो क्लिप का हवाला दिया जिसमें इरानी की बेटी का युवा उद्यमी के रूप में साक्षात्कार किया गया था, और सिली सोल्स कैफे एंड बार को उनके रेस्तरां के रूप में पेश किया गया था। इरानी ने पलटवार करते हुए कहा था कि उनकी 18 साल की बेटी एक छात्रा है और उसे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उसकी मां ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो बार हराया था।

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