सर्प विष मामला: न्यायालय ने एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द किया

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सर्प विष मामला: न्यायालय ने एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द किया

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  • Publish Date - March 19, 2026 / 05:09 PM IST,
    Updated On - March 19, 2026 / 05:09 PM IST

नोएडा, 19 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सर्प विष मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और सभी कार्रवाई को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया।

एल्विश यादव ने शीर्ष अदालत से राहत मिलने के बाद फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा से न्यायपालिका में भरोसा था।

एल्विश यादव ने ‘एक्स’ पर एक वीडियो जारी कर कहा, “मैं यह बताते हुए इतना खुश हूं कि उच्चतम न्यायालय ने सांप के जहर से जुड़े मामले में मेरे खिलाफ प्राथमिकी रद्द कर दी है। मुझे हमेशा से न्यायपालिका में विश्वास था कि न्याय तो मिलता ही है।”

उन्होंने कहा, “मैं शीर्ष अदालत का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। आज से दो साल पहले 17 मार्च, 2024 को मुझे झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया था। मैं कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया लेकिन मीडिया ने इतनी खबर छापी कि मैं काफी परेशान हो गया। इससे मेरे और मेरे परिवार के सिर पर कलंक लग गया था।”

एल्विश यादव ने कहा, “आज सत्यमेव जयते.. आज हम जीत गए। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। मेरा लोगों से एक छोटा सा सवाल है कि ढाई साल तक जो उत्पीड़न का सामना मैंने और मेरे परिवार ने किया, उसकी भरपाई कौन करेगा।”

उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक रेव पार्टी में कथित रूप से सांप के विष का इस्तेमाल करने के लिए गिरफ्तार किए गए यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ प्राथमिकी और उसके बाद की सभी कार्यवाई को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया गया।

एल्विश यादव के खिलाफ मामला 22 नवंबर 2023 को दर्ज किया गया था और उन्हें 17 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था।

भाषा राजेंद्र जितेंद्र

जितेंद्र