विस अध्यक्ष बागी तृणमूल विधायकों की अयोग्यता पर फैसले की समयसीमा से अवगत हैं: न्यायालय

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विस अध्यक्ष बागी तृणमूल विधायकों की अयोग्यता पर फैसले की समयसीमा से अवगत हैं: न्यायालय

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  • Publish Date - September 28, 2026 / 01:00 PM IST,
    Updated On - September 28, 2026 / 01:00 PM IST

नयी दिल्ली, 28 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि उसके पास यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष इस अदालत के उस आदेश से ‘‘पूरी तरह अवगत’’ हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के 10 बागी विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका पर फैसला करने के लिए तीन महीने की समयसीमा तय की गई है।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले धड़े के विधायक सोहनदेब चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।

चट्टोपाध्याय ने अपनी याचिका में विधानसभा अध्यक्ष को बागी विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका पर जल्द फैसला करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

याचिका का निपटारा करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘हमारे पास यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि विधानसभा अध्यक्ष इस अदालत के फैसले से पूरी तरह अवगत हैं और वह तय की गई समयसीमा के भीतर उचित निर्णय लेने का प्रयास करेंगे।’’

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि इस मामले में तीन महीने की समयसीमा 10 अक्टूबर को समाप्त होगी।

चट्टोपाध्याय ने इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रथिन बोस से 10 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि इन विधायकों ने पार्टी के हितों के खिलाफ काम किया है।

भाषा गोला वैभव

वैभव