गोधरा कांड के बाद भड़के दंगे के मामले में छह लोग बरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Supreme Court acquits six persons: अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि 28 फरवरी, 2002 को गांव में दंगा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा और पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की गई।

गोधरा कांड के बाद भड़के दंगे के मामले में छह लोग बरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Supreme Court acquits six persons, image source: ibc24

Modified Date: March 21, 2025 / 11:34 pm IST
Published Date: March 21, 2025 10:39 pm IST
HIGHLIGHTS
  • गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के एक मामले में सुनवाई
  • 28 फरवरी, 2002 को गांव में दंगा हुआ
  • सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा और पुलिस वाहनों में तोड़फोड़

नयी दिल्ली:  Supreme Court acquits six persons, उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के एक मामले में शुक्रवार को छह लोगों को बरी कर दिया और कहा कि सामूहिक झड़पों के मामलों में यह सुनिश्चित करना अदालतों का कर्तव्य है कि किसी भी प्रत्यक्षदर्शी को दोषी नहीं ठहराया जाए।

न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि दंगों के ऐसे मामलों में, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हों, अदालतों को उन गवाहों की गवाही पर भरोसा करने में ‘‘सावधानी’’ बरतनी चाहिए, जिन्होंने आरोपियों या उनकी भूमिकाओं का विशेष संदर्भ दिए बिना सामान्य बयान दिए हों।

read more: Bhojpuri Actress का सेक्सी वीडियो वायरल, इंटरनेट पर धमाल मचा रहा नम्रता मल्ला का बोल्ड अवतार

 ⁠

शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें निचली अदालत के फैसले को पलट दिया गया था और राज्य के वडोद गांव में हुए दंगे के मामले में छह लोगों को दोषी ठहराया गया था, जबकि 12 अन्य को बरी कर दिया गया था।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि 28 फरवरी, 2002 को गांव में दंगा हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा और पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की गई।

पीठ ने कहा, ‘‘समूह संघर्ष के मामलों में जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, अदालतों पर यह सुनिश्चित करने का भारी कर्तव्य होता है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दोषी न ठहराया जाए और उसकी स्वतंत्रता से वंचित न किया जाए।’’

read more: उत्तर प्रदेश: जानलेवा हमले के मामले में सपा विधायक अभय सिंह समेत सभी सात आरोपी बरी


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com