उच्चतम न्यायालय ने सुरक्षा कारणों के मद्देनजर चारधाम सड़क परियोजना के लिए ‘डबल लेन’ की अनुमति दी

उच्चतम न्यायालय ने सुरक्षा कारणों के मद्देनजर चारधाम सड़क परियोजना के लिए ‘डबल लेन’ की अनुमति दी

  •  
  • Publish Date - December 14, 2021 / 11:52 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:50 PM IST

नयी दिल्ली, 14 दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर चारधाम परियोजना के तहत बन रही सड़कों को ‘डबल लेन’ तक चौड़ा करने की अनुमति दे दी है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाते हुए चारधाम परियोजना के बारे में सीधे जानकारी प्राप्त करने के लिए पूर्व न्यायमूर्ति ए के सीकरी की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति का भी गठन किया है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि निगरानी समिति को रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार और सभी जिलाधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा।

करीब 900 किलोमीटर लंबी चारधाम सड़क परियोजना रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, जिसकी लागत करीब 12 हजार करोड़ रुपये आने का अनुमान है। इस रणनीतिक परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के चार पवित्र शहरों – यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को हर मौसम में संपर्क प्रदान करना है।

शीर्ष अदालत आठ सितंबर, 2020 के आदेश में संशोधन का अनुरोध करने वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को महत्वाकांक्षी चारधाम राजमार्ग परियोजना को लेकर जारी 2018 के परिपत्र में निर्धारित सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर का पालन करने को कहा गया था।

भाषा रवि कांत धीरज

धीरज