न्यायालय ने तीस्ता सीतलवाड़ को फिल्म महोत्सव के लिए एम्सटर्डम जाने की अनुमति दी

न्यायालय ने तीस्ता सीतलवाड़ को फिल्म महोत्सव के लिए एम्सटर्डम जाने की अनुमति दी

न्यायालय ने तीस्ता सीतलवाड़ को फिल्म महोत्सव के लिए एम्सटर्डम जाने की अनुमति दी
Modified Date: October 22, 2024 / 03:54 pm IST
Published Date: October 22, 2024 3:54 pm IST

नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को 14 से 24 नवंबर तक अंतरराष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए एम्सटर्डम जाने की अनुमति दे दी।

महोत्सव के आयोजकों ने उनकी वृत्तचित्र फिल्म ‘साइकल महेश’ के लिए समारोह में आने का न्योता दिया है।

न्यायमूर्ति बी.आर.गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सीतलवाड़ की अर्जी मंजूर कर ली।

शीर्ष अदालत ने 2002 के गोधरा दंगों के बाद कथित तौर पर निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में सीतलवाड़ को जुलाई 2023 में नियमित जमानत दे दी थी।

पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान सीतलवाड़ का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उनकी मुवक्किल ने विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति के लिए अर्जी दी है क्योंकि शीर्ष अदालत ने जुलाई 2023 में नियमित जमानत देने के साथ सत्र न्यायाधीश में पासपोर्ट जमा कराने को कहा था।

उन्होंने अपने मुवक्किल की ओर से अदालत में कहा, ‘‘मेरे वृत्तचित्र को एम्सटर्डम में पुरस्कृत किया जा रहा है। मैं (सीतलवाड़) माननीय न्यायाधीशों से 14 नवंबर से 24 नवंबर तक एम्सटर्डम जाने की अनुमति मांग रही हूं।’’

गुजरात सरकार का पक्ष रह रहे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सीतलवाड़ की अर्जी पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज की।

इसके बाद पीठ ने कहा कि सीतलवाड़ के विदेश दौरे के दौरान वे ही शर्तें लागू होंगी जो अगस्त महीने में मलेशिया की यात्रा के दौरान लगाई गई थी।

शीर्ष अदालत ने 20 अगस्त को सीतलावाड़ को विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति देने के साथ निर्देश दिया था कि वह लौटकर पासपोर्ट वापस सत्र न्यायालय में जमा कराएंगी।

भाषा धीरज नरेश

नरेश


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