Ban on Board Exams 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने इस राज्य की बोर्ड परीक्षाओं पर लगाई रोक, सामने आई ये बड़ी वजह

Ban on Board Exams 2024 : बोर्ड परीक्षा ना करवाने को लेकर अदालत रजिस्टर्ड अनएडेड प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी।

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  • Publish Date - April 8, 2024 / 06:19 PM IST,
    Updated On - April 8, 2024 / 06:19 PM IST

Ban on Board Exams 2024

Ban on Board Exams 2024 : नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के पहले कर्नाटक में बच्चों के भविष्य का मामला गरमा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 अप्रैल) को कर्नाटक हाई कोर्ट के 22 मार्च के उस आदेश पर रोक लगा दी है ज‍िसमें राज्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 5, 8, 9 और 11 की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने की इजाजत दी गई थी।

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बोर्ड परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

बता दें कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 5वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा कराने के हित में फैसला सुनाया था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और फैसला सुनाया गया कि इन कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा का आयोजन छात्रों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना होगा। इससे छात्रों के साथ-साथ अभिभावकों पर भी प्रेशर पड़ेगा। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने यह भी आदेश दिया कि किसी भी स्कूल द्वारा घोषित बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों को फिलहाल आउट नहीं किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि राज्य छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने और उन्हें और उनके माता-पिता, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन को कठिनाई में डालने पर तुला हुआ है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी परीक्षाओं के परिणामों का उपयोग किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा और माता-पिता को भी इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी।

 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह बोर्ड परीक्षा ना करवाने को लेकर अदालत रजिस्टर्ड अनएडेड प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी। फैसले में अदालत ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश प्रथम दृष्टया आरटीई अधिनियम के अनुरूप नहीं है। याचिकाकर्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 22 मार्च के आदेश को चुनौती दी है, जिसने राज्य सरकार को कक्षा 5,8, 9 और 11 के लिए बोर्ड परीक्षाएं आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी।

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