Publish Date - August 22, 2025 / 11:04 AM IST,
Updated On - August 22, 2025 / 12:04 PM IST
Supreme Court On Stray Dog/ Image Credit: IBC24
HIGHLIGHTS
आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि, शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएंगे।
कोर्ट ने बीमार और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखने के निर्देश दिए हैं।
नई दिल्ली: Supreme Court On Stray Dog: आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि, शेल्टर होम भेजे गए कुत्ते छोड़े जाएंगे। कोर्ट ने बीमार और आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं बाकी कुत्तों को नशबंदी के बाद छोड़ने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं।
आपको बता दें कि, आवारा कुत्तों से जुड़ा यह फैसला जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई में तीन जजों की पीठ ने सुनाया। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस भी जारी किया है।
Supreme Court On Stray Dog: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि, जिन कुत्तों को पकड़ा गया है, उन्हें नसबंदी के बाद जल्द छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि, सिर्फ आक्रामक और बीमार कुत्तों शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। इतना ही नहीं कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि, र कम्युनिसिपल ब्लॉक में आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए अलग से स्पेस खोले जाए। अब से आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगह पर खाना नहीं दिया जाएगा। कुत्तों को खाना देने के लिए जगह निर्धारित की जाएगी और ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि, कुत्तों को जहां से उठाया गया है, उन्हें उसी जगह पर छोड़ा जाए। हर वॉर्ड में कुत्तों को खाना खिलाने के लिए फीडिंग जोन बनाए जाएंगे। अदालत ने कहा कि किसी भी जगह कुत्तों को खाना खिलाने से समस्या होती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन शुरू की जाएगी।