उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज की

उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज की

उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज की
Modified Date: May 13, 2024 / 12:50 pm IST
Published Date: May 13, 2024 12:50 pm IST

नयी दिल्ली, 13 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करने वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, ‘‘यह दिल्ली के उपराज्यपाल पर निर्भर है कि अगर वह चाहें तो कार्रवाई करें, लेकिन हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।’’

अदालत ने कहा कि यह प्राधिकार का मामला है, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, ‘‘जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो हमने उनसे भी यही सवाल किया था। आखिरकार यह प्राधिकार का मामला है और इसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है।’’

उच्चतम न्यायालय याचिकाकर्ता कांत भाटी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी जिसके जरिये उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था।

भाषा खारी मनीषा

मनीषा


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