सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव सरकार के अरमानों पर फेरा पानी, कल होगा फ्लोर टेस्ट

Maharashtra political crisis:  महाराष्ट्र सियासी संकट पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। इस मामले में सुप्रीम सुनवाई पूरी हो गई है। कल...

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  • Publish Date - June 29, 2022 / 09:23 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:55 PM IST

Maharashtra political crisis:  महाराष्ट्र सियासी संकट पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। वहां की उद्धव ठाकरे सरकार रहेगी या जाएगी… इस मामले में सुप्रीम सुनवाई पूरी हो गई है। महाराष्ट्र संकट में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कल ही फ्लोर टेस्ट होगा। कोर्ट का ये फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कल सुबह 11 बजे फ्लोर टेस्ट होगा। कल 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी।

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बता दें कि सीएम ने कहा था कि कोर्ट के फैसले के बाद ही वे आगे की रणनीति बनाने वाले हैं।इस पूरे मामले में शिवसेना की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पक्ष रखा था तो वहीं शिंदे गुट की तरफ से कोर्ट में नीरज किशन कौल ने अपनी दलील रखी। सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें आज ही फ्लोर टेस्ट को लेकर जानकारी मिली है। जब तक विधायकों का सत्यापन नहीं हो जाता, फ्लोर टेस्ट नहीं किया जा सकता है।

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कोर्ट ने ये भी सवाल पूछा कि क्या बहुमत परीक्षण 10 या 15 दिनों में दोबारा नही हो सकता अगर परिस्थिति बदलती है तो? संविधान में इसको लेकर क्या प्रावधान है? इस पर सिंघवी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट बहुमत जानने के लिए होता है। इसमें इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते कि कौन वोट डालने के योग्य है, कौन नहीं। स्पीकर के फैसले से पहले वोटिंग नहीं होनी चाहिए। उनके फैसले के बाद सदन सदस्यों की संख्या बदलेगी।

लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या फ्लोर टेस्ट के लिए कोई न्यूनतम समय होता है। क्या संविधान में ऐसा लिखा है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो सरकार बदल जाती है, तो दोबारा फ्लोर टेस्ट नहीं किया जा सकता?

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