नई दिल्ली । CJI ने केंद्र सरकार द्वारा मुकेश अंबानी और उनके परिवार को दी गई सुरक्षा को जारी रखने का आदेश देते हुए कहा कि सुरक्षा दिए जाने के खिलाफ त्रिपुरा हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं दिख रहा हैं।
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उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को मुंबई में सुरक्षा कवर देने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को त्रिपुरा हाई कोर्ट में चुनोती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को मुंबई में सुरक्षा कवर जारी रखने की अनुमति दे दी है। साथ ही उनके परिवार को सुरक्षा देने के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज करने का आदेश।
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