नयी दिल्ली, 24 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल प्रसारित एक समाचार कार्यक्रम से संबंधित मामले में इंडिया टुडे समूह के प्रमुख अरुण पुरी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने पुरी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।
शीर्ष अदालत की पीठ ने 19 मई के अपने आदेश में कहा, ‘‘मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-पटना की अदालत में लंबित शिकायत वाद संख्या 2540(सी)/2024 की आगे की कार्यवाही अगले आदेश तक स्थगित रहेगी।’’
पुरी ने पटना उच्च न्यायालय के 24 मार्च के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने मानहानि मामले में पुरी को जारी समन के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
मानहानि की शिकायत 2024 में टेलीविजन पर प्रसारित एक कार्यक्रम से संबंधित है, जिसमें बिहार के जनता दल (यूनाइटेड) के आंतरिक राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की गई थी। कार्यक्रम में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और ललन सिंह को लेकर संभावित नेतृत्व परिवर्तन के बारे में व्यापक रूप से अटकलें लगाई गई थीं।
भाषा रवि कांत नेत्रपाल
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