केरल के निलंबित एडीजीपी अजित कुमार को पदोन्नति देने की संभावना नहीं: गृह मंत्री चेन्निथला

Ads

केरल के निलंबित एडीजीपी अजित कुमार को पदोन्नति देने की संभावना नहीं: गृह मंत्री चेन्निथला

  •  
  • Publish Date - July 29, 2026 / 10:28 AM IST,
    Updated On - July 29, 2026 / 10:28 AM IST

तिरुवनंतपुरम, 29 जुलाई (भाषा) केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने बुधवार को कहा कि निलंबित अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एम.आर. अजितकुमार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पद पर पदोन्नति मिलने की संभावना नहीं है।

गृह मंत्री ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि अजितकुमार का निलंबन अब भी प्रभावी है और प्रशानिक न्यायाधिकरण ने इस पर कोई रोक नहीं लगाई है।

चेन्निथला ने संवाददाताओं को बताया कि पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा डीजीपी के तौर पर पदोन्नति के लिए मंजूर की गई सूची में अजितकुमार का नाम शीर्ष पर था।

मंत्री ने कहा कि सामान्य प्रक्रिया के तहत उन्हें पदोन्नति मिल जाती क्योंकि वह सूची में सबसे वरिष्ठ थे।

उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय सेवा नियमावली के तहत किसी अधिकारी के पदोन्नति में तभी रुकावट आ सकती है, जब उसे निलंबित किया गया हो या उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही हो या किसी आपराधिक मामले में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया हो।

केरल सरकार ने अजितकुमार को निलंबित करने का आदेश 24 जुलाई को जारी किया था। उन पर 2023 में अलप्पुझा में ‘नव केरल सदस’ कार्यक्रम के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए कथित हमले की जांच में हस्तक्षेप करने का आरोप है।

केरल की कांग्रेस सरकार ने अजितकुमार को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पूरी होने तक निलंबित कर दिया है।

भाषा धीरज सिम्मी

सिम्मी