Tamil Nadu News | Photo Credit: IBC24
मदुरै: Tamil Nadu News तमिलनाडु में मदुरै जिले की अदालत ने 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के बहुचर्चित सथानकुलम पुलिस हिरासत हत्या मामले में ये फैसला सुनाया है। साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों को मृतकों के परिजन को 1 करोड़ 40 लाख रुपए मुआवजा देने को कहा।
Madras High Court दरअसल, यह घटना साल 2020 की है। इस समय पूरा देश कोरोना महामारी और लॉकडॉउन की मार झेल रहा था। इसी समय पुलिस ने मोबाइल कारोबारी पी. जयराज (59) और उनके बेटे जे. बेनिक्स (31) को हिरासत में लिया था। आरोप है कि उन्होंने लॉकडाउन अपनी दुकान खुली रखी थी। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। वहां से उन्हें रिमांड पर रखा गया, जहां उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि थाने में ले जाकर पूछताछ के नाम पर रात भर बुरी तरह प्रताड़ित किया, साथ ही दोनों के साथ मारपीट की गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई थी। जिसके कुछ दिन बाद दोनों की मौत हो गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। जिसके बाद एजेंसी ने एक इंस्पेक्टर, दो सब-इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मियों समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान एक महिला कांस्टेबल ने बयान दिया कि पिता-पुत्र को पूरी रात पीटा गया था। थाने में टेबल और लाठियों पर खून के निशान थे। जिसके बाद इस मामले की खुलासा हुई। जिसके बाद मामले की जांच को शुरुआत में सीआईडी को सौंपी, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश पर इसकी जांच को सीबीआई को दी गई। सीबीआई ने 10 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक इंस्पेक्टर, दो सब-इंस्पेक्टर और कई कांस्टेबल शामिल थे।
न्यायालय ने इंस्पेक्टर एस. श्रीधर, सब-इंस्पेक्टर रघु गणेश और बालकृष्णन सहित 9 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया। मामले में 10वें आरोपी स्पेशल सब-इंस्पेक्टर पॉलदुरई की ट्रायल के दौरान कोविड से मौत हो गई थी।
कस्टडी मौत: 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा!
तमिलनाडु के चर्चित सत्तंकुलम हिरासत मौत मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा दी है। यह मामला 2020 में व्यापारी पी. जयराज (58) और उनके बेटे जे. बेनिक्स (31) की पुलिस हिरासत में हुई मौत से जुड़ा है।… pic.twitter.com/4SkZGo0MIr
— Narendra Pratap (@hindipatrakar) April 6, 2026