‘स्कूल आने की जरूरत नहीं’ कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वाले शिक्षकों के लिए जारी हुआ आदेश
कोविड टीके नहीं लेने वाले शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी : डीओई! Teachers and non-teaching personnel who do not take covid vaccines will not be allowed to come to school: DOE
नयी दिल्ली: दिल्ली शिक्षा निदेशालय के तहत आने वाले स्कूलों के जिन शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने 15 अक्टूबर तक कोविड रोधी टीकों की एक भी खुराक नहीं ली है, उन्हें स्कूल आने की अनुमति नहीं दी जायेगी। एक आदेश में इसकी जानकारी दी गयी है। निदेशालय की ओर से 28 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार, अधिकारी आरोग्य सेतु ऐप या शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा दिये गये टीकाकरण प्रमाण पत्र के माध्यम से टीकाकरण की स्थिति का सत्यापन करेंगे।
आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों ने 15 अक्टूबर तक टीकों की एक भी खुराक नहीं ली है, उन्हें पहली खुराक लेने तक छुट्टी पर माना जाएगा। शिक्षा निदेशालय (डीओई) के तहत आने वाले सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को 20 अक्टूबर तक शिक्षकों और कर्मचारियों के टीकाकरण की जानकारी देने का निर्देश दिया गया था ।
उन्हें निदेशालय के गूगल ट्रैकर लिंक पर जानकारी देने का निर्देश दिया गया था, जो शिक्षकों और कर्मचारियों की कोविड टीकाकरण स्थिति रिपोर्ट प्रदान करता है। पिछले महीने जारी किये गये आदेश में डीओई ने कहा था कि जिन शिक्षकों और कर्मचारियों ने टीकाकरण नहीं कराया है उन्हें 15 अक्टूबर से स्कूल आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और उन्हें छुट्टी पर माना जाएगा।

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