Teachers Special Leave | Photo Credit: AI
नयी दिल्ली: Teachers Special Leave दिल्ली सरकार के स्कूलों के जो शिक्षक बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) के रूप में तैनात हैं और छुट्टियों या स्कूल के अवकाश के दौरान चुनाव संबंधी कार्य करते हैं, वे अब विशेष अर्जित अवकाश, छुट्टियों पर काम करने के बदले मिलने वाले अवकाश (कंपनसेटरी लीव) या अर्जित अवकाश (अर्न्ड लीव) के पात्र होंगे। (Teachers BLO Duty Special Leave)
Teachers Special Leave शिक्षा निदेशालय द्वारा बुधवार को जारी एक परिपत्र में बीएलओ ड्यूटी में लगाए गए शिक्षकों के अवकाश संबंधी निर्देशों की जानकारी स्कूलों को दी गई। यह परिपत्र छुट्टियों की अवधि के दौरान चुनाव कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए अवकाश लाभ की मांग करने वाले शिक्षक संघों के ज्ञापनों के बाद जारी किया गया है। इस मामले को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और निर्वाचन आयोग (ईसी) द्वारा प्राप्त पत्रों के बाद उठाया गया था।
परिपत्र में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने बीएलओ और पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक का भी निर्धारण किया है। आयोग के मौजूदा निर्देशों के तहत, एक बीएलओ 12,000 रुपये के वार्षिक पारिश्रमिक का हकदार है, जबकि एक बीएलओ पर्यवेक्षक को 18,000 रुपये वार्षिक मिलते हैं। इसमें कहा गया है कि इसके अलावा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर), संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआर) और अन्य विशेष अभियानों से संबंधित कार्यों के लिए 2,000 रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। शिक्षा निदेशालय ने सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन निर्देशों को सरकारी स्कूलों के प्रमुखों तथा अन्य शिक्षा अधिकारियों को भेज दिया है।