हैदराबाद, 15 जनवरी (भाषा) तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार ने बृहस्पतिवार को बीआरएस के 10 विधायकों में से दो के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि इन विधायकों पर आरोप है कि वे सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हो गये थे।
अध्यक्ष ने दिसंबर में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के पांच विधायकों के खिलाफ दायर इसी तरह की याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘मैंने बीआरएस द्वारा काले यादैया (चेवेल्ला क्षेत्र) और पोचारम श्रीनिवास रेड्डी (बांसवाड़ा) के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के आदेश जारी किए हैं।’’
अध्यक्ष ने इससे पहले उन 10 विधायकों को नोटिस जारी किया था, जिनके खिलाफ विपक्षी दल ने अयोग्यता याचिकाएं दायर की हैं।
यादैया और पोचारम श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को हाल में खारिज किये जाने के बाद, कडियाम श्रीहरि, दानम नागेंद्र और डॉ. एम. संजय कुमार के खिलाफ ऐसी ही तीन और याचिकाएं अब अध्यक्ष के पास लंबित हैं।
इससे पहले अध्यक्ष ने पांच विधायकों तेलम वेंकट राव, बंदला कृष्ण मोहन रेड्डी, टी प्रकाश गौड़, गुडेम महिपाल रेड्डी और अरेकापुडी गांधी के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
उच्चतम न्यायालय ने 17 नवंबर को तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष को अवमानना का नोटिस जारी किया था, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस में कथित तौर पर शामिल हुए बीआरएस विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं किया था।
भाषा देवेंद्र नरेश
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