पुलिस के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में अदालत ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को बरी किया

पुलिस के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में अदालत ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को बरी किया

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  • Publish Date - June 12, 2025 / 04:50 PM IST,
    Updated On - June 12, 2025 / 04:50 PM IST

हैदराबाद, 12 जून (भाषा) तेलंगाना की एक अदालत ने पुलिस पर टिप्पणी करने के मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को बृहस्पतिवार को बरी कर दिया । पुलिस के खिलाफ कथित तौर पर टिप्पणी करने के लिए 2023 में उनके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था ।

सांसद -विधायक अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज मामले में दोषी नहीं पाया गया। फैसले में कहा गया, ‘‘इसलिए आरोपी को बरी किया जाता है।’’

अपने खिलाफ मामले में रेड्डी इस साल दो बार अदालत के सामने पेश हुए थे। उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया था। अदालत ने 22 मई को कहा था कि मामले में 12 जून को फैसला सुनाया जायेगा।

राज्य के निर्मल जिले के एक पुलिसकर्मी की शिकायत के आधार पर, रेड्डी के खिलाफ अगस्त 2023 में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था और बाद में इसे अधिकार क्षेत्र के अनुसार हैदराबाद के बेगम बाजार पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया गया था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि रेड्डी उस समय तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति (टीपीसीसी) के अध्यक्ष थे। उन्होंने हैदराबाद में राज्य कांग्रेस मुख्यालय में एक बयान दिया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक, रेड्डी ने कहा था कि ‘उन्होंने अपनी डायरी में महबूबनगर पुलिस के नाम लिख लिये हैं, और साथ ही उन्होंने तेलंगाना पुलिस के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।’’

भाषा रंजन मनीषा

मनीषा