तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण वाला अध्यादेश जारी

तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण वाला अध्यादेश जारी

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  • Publish Date - July 13, 2025 / 12:24 AM IST,
    Updated On - July 13, 2025 / 12:24 AM IST

हैदराबाद, 12 जुलाई (भाषा) तेलंगाना सरकार ने 2018 में विधानसभा से पारित एक अधिनियम में संशोधन करके स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाला एक अध्यादेश जारी किया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

राज्य मंत्रिमंडल ने 10 जुलाई को अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया।

अध्यादेश जारी करने के लिए शनिवार को धन्यवाद देने आए पिछड़ा वर्ग संघों के नेताओं को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा किया है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में रेड्डी के हवाले से कहा गया है कि कांग्रेस सरकार ने राहुल गांधी द्वारा अपनी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान दिए गए वचन के अनुसार राज्य में जाति सर्वेक्षण भी पूरा कर लिया है।

भाषा वैभव राजकुमार

राजकुमार