हैदराबाद, 23 अक्टूबर (भाषा) तेलंगाना मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को एक अध्यादेश जारी करने का फैसला किया जिसके तहत दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने वाले नियम को हटा दिया जाएगा।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री पी. श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि पिछली कैबिनेट बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई थी।
उन्होंने कहा, ‘‘चूंकि यह एक कानून है और विधानसभा का सत्र अभी चल नहीं रहा है, इसलिए कैबिनेट ने एक अध्यादेश का मसौदा तैयार करने और राज्यपाल से इसे लागू करने की सिफारिश करने का फैसला किया है।’’
तेलंगाना कैबिनेट ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों के लिए दो बच्चों के नियम को समाप्त करने का सैद्धांतिक रूप से फैसला 16 अक्टूबर को किया था।
भाषा सिम्मी संतोष
संतोष