TET Qualification Deadline Extends: शिक्षकों को बड़ी राहत.. सुप्रीम कोर्ट ने इतने साल बढ़ाई TET पास करने की समय सीमा, जानें क्यों जरूरी हैं ये टेस्ट पास करना

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TET Qualification Deadline Extends Latest Order: सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को राहत देते हुए TET पास करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2028 तक बढ़ाई।

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  • Publish Date - May 29, 2026 / 05:22 PM IST,
    Updated On - May 29, 2026 / 05:23 PM IST

TET Qualification Deadline Extends Latest Order || Image- AI Generated File

HIGHLIGHTS
  • सुप्रीम कोर्ट ने TET पास करने की समय सीमा एक साल बढ़ाई।
  • अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक TET पास करना होगा।
  • TET पास नहीं करने पर प्रमोशन पर असर पड़ सकता है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए TET पास करने की समय सीमा एक साल बढ़ा दी है। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक TET परीक्षा पास करनी होगी। (TET Qualification Deadline Extends Latest Order) पहले इसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त 2027 तय थी। यह फैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने कई राज्यों की सरकारों और शिक्षक संगठनों की ओर से दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया।

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किन राज्यों ने लगाई थी याचिका

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के शिक्षक संगठनों और सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि शिक्षा का अधिकार कानून (RTE Act) लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET से छूट दी जाए, क्योंकि वे कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को पूरी छूट देने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि देशभर के गैर-अल्पसंख्यक स्कूलों में काम कर रहे सभी शिक्षकों को तय समय सीमा के भीतर TET पास करना जरूरी होगा।

कोर्ट ने क्यों बताया TET जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि TET सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि शिक्षकों की पढ़ाने की क्षमता, बाल शिक्षा की समझ और योग्यता को परखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। (TET Qualification Deadline Extends Latest Order) कोर्ट ने पहले की सुनवाई में भी कहा था कि शिक्षा का अधिकार कानून बच्चों के हित के लिए बनाया गया है और शिक्षकों को सिर्फ नौकरी की सुरक्षा से आगे सोचने की जरूरत है।

प्रमोशन पर भी असर पड़ेगा

सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में दिए अपने फैसले में कहा था कि RTE कानून लागू होने से पहले नियुक्त और जिन शिक्षकों की सेवा में पांच साल से ज्यादा समय बचा है, उन्हें TET पास करना अनिवार्य होगा। वहीं जिन शिक्षकों की सेवा में पांच साल या उससे कम समय बचा है, वे बिना TET के नौकरी जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें भविष्य में प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा।

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FAQ 1: प्रश्न: सुप्रीम कोर्ट ने TET की नई अंतिम तारीख क्या तय की है?

उत्तर: अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक TET परीक्षा पास करनी होगी।

FAQ 2: प्रश्न: क्या सभी शिक्षकों के लिए TET पास करना जरूरी है?

उत्तर: गैर-अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों को तय समय सीमा में TET पास करना जरूरी है।

FAQ 3: प्रश्न: TET पास नहीं करने पर क्या असर पड़ेगा?

उत्तर: बिना TET शिक्षकों को भविष्य में प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा।