सौतेली बेटी से छेड़छाड़, पिता को कोर्ट ने सुना दी ये सजा, दिया था जान से मारने की भी धमकी

The court gave this punishment to the father for molesting his step daughter, he had also threatened to kill her

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  • Publish Date - October 19, 2024 / 09:58 PM IST,
    Updated On - October 20, 2024 / 03:31 PM IST

गुरुग्राम : गुरुग्राम की एक अदालत ने शनिवार को एक व्यक्ति को चार साल पहले अपनी नाबालिग सौतेली बेटी से छेड़छाड़ करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल से अधिक के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सजा सुनाते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार ने व्यक्ति पर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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पुलिस के अनुसार, 21 सितंबर 2020 को सेक्टर 56 थाने में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें व्यक्ति पर अपनी 15 वर्षीय सौतेली बेटी से छेड़छाड़ करने और उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार करके साक्ष्य एवं गवाह जुटाने के बाद आरोपपत्र दाखिल कर दिया।

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गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अदालत में दायर आरोपपत्र तथा पुलिस द्वारा एकत्र साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए साढ़े तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।