अदालत ने प्रत्यर्पित आरोपी को पंजाब ले जाने के लिए दो दिन की ‘ट्रांजिट रिमांड’ दी

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अदालत ने प्रत्यर्पित आरोपी को पंजाब ले जाने के लिए दो दिन की ‘ट्रांजिट रिमांड’ दी

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  • Publish Date - May 13, 2026 / 07:24 PM IST,
    Updated On - May 13, 2026 / 07:24 PM IST

नयी दिल्ली, 13 मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को मादक पदार्थ और आतंकवाद से जुड़े मामलों में प्रत्यर्पित कर लाए गए आरोपी इकबाल सिंह उर्फ ​​शेरा को पंजाब ले जाने के लिए बुधवार को दो दिन की ‘ट्रांजिट रिमांड’ की अनुमति दे दी।

पुर्तगाल से आरोपी का प्रत्यर्पण सुनिश्चित करने के बाद, एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीताम्बर दत्त के समक्ष पेश किया।

एजेंसी ने उसे पंजाब के मोहाली ले जाने के लिए तीन दिन की ‘ट्रांजिट रिमांड’ का अनुरोध किया जिसके बाद अदालत ने दो दिन की ‘ट्रांजिट रिमांड’ दे दी।

पंजाब के अमृतसर का रहने वाला शेरा पाकिस्तान से सीमावर्ती राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी की साजिश का मास्टरमाइंड था। उसके खिलाफ इस मामले में अक्टूबर 2020 से गैर-जमानती वारंट जारी था।

एनआईए के मुताबिक, वह तस्करी कर लाए गए मादक पदार्थों की आपूर्ति और वितरण का समन्वय एवं निगरानी करता था तथा हवाला नेटवर्क के जरिए इससे होने वाली कमाई को पाकिस्तान और कश्मीर में मौजूद हिज्बुल मुजाहिद्दीन के आतंकियों तक पहुंचाता था ताकि आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके।

भाषा आशीष नरेश

नरेश