अदालत ने अभिनेता दर्शन की अर्जी पर जेल में सुविधाओं का निरीक्षण करने का आदेश दिया

अदालत ने अभिनेता दर्शन की अर्जी पर जेल में सुविधाओं का निरीक्षण करने का आदेश दिया

अदालत ने अभिनेता दर्शन की अर्जी पर जेल में सुविधाओं का निरीक्षण करने का आदेश दिया
Modified Date: October 10, 2025 / 06:43 pm IST
Published Date: October 10, 2025 6:43 pm IST

बेंगलुरु, 10 अक्टूबर (भाषा) यहां की एक अदालत ने बेंगलुरु शहर विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को शुक्रवार को निर्देश दिया कि वह यहां परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार का दौरा करें और अभिनेता दर्शन को जिन स्थितियों में रखा गया है, उनकी जांच करें।

रेणुकास्वामी हत्याकांड के आरोपी और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद दर्शन ने जेल के अंदर बुनियादी सुविधाओं से वंचित किये जाने की शिकायत की है।

मामले की सुनवाई करने वाली 57वीं अतिरिक्त सिटी सिविल एवं सत्र अदालत ने दर्शन की कानूनी टीम द्वारा दायर आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है, जिसमें जेल का व्यक्तिगत निरीक्षण करने का अनुरोध किया गया था।

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अदालत ने बेंगलुरु सिटी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सदस्य सचिव को जेल का दौरा करने और उन स्थितियों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है, जिनमें दर्शन को रखा गया है।

अदालत के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या जेल अधिकारियों ने अदालत के पिछले निर्देशों का पालन किया है और क्या दर्शन को जेल नियमावली के तहत निर्धारित सुविधाएं मिल रही हैं। निरीक्षण रिपोर्ट 18 अक्टूबर तक प्रस्तुत की जानी है।

दर्शन को पहले परप्पना अग्रहारा जेल से बल्लारी जेल स्थानांतरित किया गया था, जब उन्हें जेल नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्हें कथित तौर पर विशेष सुविधाएँ दी गई थीं।

बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी जमानत रद्द किये जाने के बाद, उन्हें परप्पना अग्रहारा जेल वापस भेज दिया गया।

भाषा अमित दिलीप

दिलीप


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