न्यायालय भ्रष्टाचार के नए मामले में बालाजी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा

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न्यायालय भ्रष्टाचार के नए मामले में बालाजी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा

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  • Publish Date - July 30, 2026 / 04:25 PM IST,
    Updated On - July 30, 2026 / 04:25 PM IST

नयी दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टासमैक) के कामकाज में कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मंत्री और द्रमुक नेता वी. सेंथिल बालाजी की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमति जताई।

इससे पहले, मद्रास उच्च न्यायालय ने सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा टासमैक मामले में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता बालाजी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

अग्रिम जमानत से इनकार किए जाने के तुरंत बाद, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी और अमित आनंद तिवारी ने द्रमुक नेता की ओर से तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि बालाजी के खिलाफ कभी भी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

पीठ ने कहा कि इस मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

नयी प्राथमिकी के अनुसार, टासमैक में शराब की दुकानों और बार के आवंटन में बड़े पैमाने पर कथित घोटाला हुआ है।

बालाजी का आरोप है कि इस प्राथमिकी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के हलफनामे और धनशोधन मामले में जांच एजेंसी द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका की सामग्री को हूबहू उद्धृत किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि वास्तव में प्राथमिकी में कई स्थानों पर उल्लेख किया गया है कि उसमें दी गई सामग्री ईडी के जवाबी हलफनामे और उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका से ली गई है।

वरिष्ठ अधिवक्ता तिवारी ने कहा, ‘‘हमारी दलील है कि प्राथमिकी 2021 से 2025 के बीच हुई घटनाओं से संबंधित है। मेरे मुवक्किल के फरार होने की कोई आशंका नहीं है और उनसे हिरासत में पूछताछ की भी आवश्यकता नहीं है। वह विभाग के मंत्री थे, जबकि टासमैक एक स्वतंत्र अस्तित्व और कार्यप्रणाली वाला निगम है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस मामले में उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका या संबंध नहीं है। यह राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है।’’

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, ‘‘यह उच्चतम न्यायालय में लंबित कार्यवाही में हस्तक्षेप भी है। टासमैक और तमिलनाडु सरकार की ओर से दायर याचिका, जिसमें ईडी ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया है और जो इस प्राथमिकी का आधार है, उसमें टासमैक के खिलाफ जांच पर रोक तथा किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश है। ऐसे में लंबित मामले के हलफनामे के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करना न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप के समान है।’’

याचिका में कहा गया है कि इस मामले में राज्य सरकार का मौजूदा रुख उसके पहले अपनाए गए रुख के बिल्कुल विपरीत है।

भाषा आशीष नरेश

नरेश