Reported By: Vijendra Pandey
,नई दिल्ली : Supreme Court On Namaz In Bhojshala : मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर के पास नमाज़ अदा करने की जगह की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने धार कलेक्टर और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि भोजशाला के पास स्थित दरगाह की ज़मीन पर मुस्लिम समुदाय को नमाज़ पढ़ने की अनुमति प्रदान करें।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, मुस्लिम पक्ष को खसरा नंबर 596 या 611 में आने वाली ज़मीन पर शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज़ अदा करने की इजाज़त दी गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था के साथ धार्मिक हक देना भी सरकार का फ़र्ज़ है।
कोर्ट ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धार कलेक्टर मुस्लिम पक्ष के साथ मिलकर किसी सहमति वाली ज़मीन को चिह्नित करें और नमाज़ के लिए स्थान उपलब्ध कराएं।Bhojshala Latest News अदालत के निर्देशों के बाद मुस्लिम पक्ष को राहत मिल चुकी है और धार भोजशाला के पास नमाज़ की जगह की मांग पूरी हो चुकी है।
भोजशाला के पास नमाज की जगह की मांग का मामला.. SC से मुस्लिम पक्ष को मिली राहत#MPNews | #MadhyaPradesh | MP News | MadhyaPradesh
— IBC24 News (@IBC24News) July 30, 2026