उच्च न्यायालय ने दंगा प्रभावित मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती को जारी रखने का आदेश दिया

उच्च न्यायालय ने दंगा प्रभावित मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती को जारी रखने का आदेश दिया

उच्च न्यायालय ने दंगा प्रभावित मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती को जारी रखने का आदेश दिया
Modified Date: May 15, 2025 / 07:06 pm IST
Published Date: May 15, 2025 7:06 pm IST

कोलकाता, 15 मई (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल के दंगा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तैनाती अगले आदेश तक जारी रहेगी।

न्यायमूर्ति सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई 31 जुलाई को फिर से होगी।

पीठ पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में मुर्शिदाबाद में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती और हिंसा से संबंधित मामलों को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को हस्तांतरित करने की मांग की गई है।

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उच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल को सांप्रदायिक हिंसा के मद्देनजर मुर्शिदाबाद जिले में सीएपीएफ की तैनाती का आदेश दिया था।

मुर्शिदाबाद में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों में कम से कम दो लोगों की मौत हो गयी थी। हिंसा के सिलसिले में अब तक करीब 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

भाषा रंजन अविनाश

अविनाश


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