राज्य सरकार ने परवीन फातिमा की याचिका की विचारणीयता पर आपत्ति की

राज्य सरकार ने परवीन फातिमा की याचिका की विचारणीयता पर आपत्ति की

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  • Publish Date - June 30, 2022 / 08:54 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:10 PM IST

प्रयागराज, 30 जून (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में 10 जून की हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा और उसकी बेटी द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर बृहस्पतिवार को जवाबी हलफनामा दाखिल किया।

अपने जवाबी हलफनामा में प्रदेश सरकार ने इस रिट याचिका की विचारणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई है।

प्रदेश सरकार के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में 25 मई को अतिक्रमण-विरोधी कार्रवाई के आदेश को चुनौती नहीं दी है और इसे रिकार्ड में नहीं लाया गया है। इसलिए यह रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां ने याचिकाकर्ताओं को रिज्वाइंडर दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख सात जुलाई तय की।

जवाबी हलफनामा में यह भी कहा गया है कि जिस मकान को ध्वस्त किया गया, उसके गेट पर जावेद मोहम्मद के नाम की पट्टिका लगी थी और उस मकान में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का कार्यालय चलाया जा रहा था, जबकि मकान रिहाइशी क्षेत्र में था। यह दर्शाता है कि जावेद उस मकान में काबिज था।

याचिका के मुताबिक, “वह मकान जावेद मोहम्मद का नहीं था, बल्कि उसका स्वामित्व उसकी पत्नी फातिमा के पास था, जो फातिमा को शादी से पूर्व ही उनके माता पिता से तोहफे के रूप में मिला था।”

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया और जो नोटिस मकान पर चस्पा किया गया था, वह परवीन फातिमा के नाम नहीं था, बल्कि उसके पति जावेद मोहम्मद के नाम था, जिसे प्रयागराज में कथित तौर पर हिंसा भड़काने के आरोप में 10 जून को गिरफ्तार किया गया था।

भाषा राजेंद्र सुरेश

सुरेश

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