नयी दिल्ली, आठ सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक डॉक्टर से कथित बलात्कार व उसकी हत्या से जुड़े मामले की सोमवार को सुनवाई करने वाला है।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई मामला सूची के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ मामले की नौ सितंबर को सुनवाई करने वाली है।
न्यायालय स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई कर रहा है।
केंद्र ने हाल में उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी दायर कर आरोप लगाया कि अस्पताल की सुरक्षा के लिए तैनात सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) को साजो-सामान संबंधी सहायता देने में पश्चिम बंगाल सरकार ‘‘अक्षम्य’’ असहयोग कर रही है।
अपनी अर्जी में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तृणमूल कांग्रेस सरकार के कथित असहयोग को ‘‘व्यवस्थागत खामी का लक्षण’’ बताया है और राज्य प्राधिकारों को सीआईएसएफ को पूर्ण सहयोग देने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
ऐसा नहीं करने की स्थिति में, केंद्र ने न्यायालय से राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अदालत के आदेशों का ‘‘जानबूझकर पालन न करने’’ के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया है।
शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए डॉक्टर की मौत का मामला दर्ज करने में देरी को लेकर कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई थी।
न्यायालय ने डॉक्टर से बलात्कार और उसकी हत्या को 20 अगस्त को ‘‘भयावह’’ करार दिया था तथा चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने के वास्ते 10 सदस्यीय राष्ट्रीय ‘टास्क फोर्स’ का गठन करने सहित कई निर्देश जारी किए थे।
डॉक्टर से बलात्कार और उसकी हत्या की घटना अस्पताल के एक सेमिनार हॉल में हुई थी। इस घटना के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 13 अगस्त को जांच का जिम्मा कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंप दिया था, जिसने 14 अगस्त को अपनी जांच शुरू की।
भाषा सुभाष नेत्रपाल
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