National Pension System: नई दिल्ली। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने हाल ही में नेशनल पेंशन सिस्टम सब्सक्राइबर्स और पेंशनभोगियों के लिए कई बदलाव किए हैं। गौरतलब है कि एनपीएस एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसे केंद्र सरकार ने साल 2004 में लॉन्च किया था। साल 2009 के बाद से इस स्कीम को प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी खोल दिया गया था। यहां हम एनपीएस नियमों में 5 बदलावों को बता रहे हैं जो एनपीएस अकाउंट होल्डर्स को पता होना चाहिए।
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अब अकाउंट खोलने पर मिलेगा कमीशन
National Pension System: एनपीएस का अकाउंट खोलने वाले प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (PoP) को कमीशन मिलेगा. पीओपी में बैंक, एनबीएफसी और अन्य इकाइयां शामिल हैं। ये एनपीएस में लोगों का रजिट्रेशन करती हैं और सब्सक्राइबर्स को और भी कई सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। पीओपी को 1 सितंबर, 2022 से 15 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक कमीशन अकाउंट खोलने पर मिलेगा।
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National Pension System: नई प्रक्रिया के मुताबिक, अब नोडल कार्यालय के पास एक बार ई-नॉमिनेशन अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प होगा। अगर आवेदन किए जाने के 30 दिन तक नोडल अधिकारी ई-नॉमिनेशन पर फैसला नहीं लेता है, तो रिक्वेस्ट सेंट्रल रिकॉर्डकिपिंग (CRA) सिस्टम के जरिए स्वीकार कर ली जाएगी। यह नया नियम 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है।
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National Pension System: मैच्योरिटी के समय, एन्युटी खरीदने के लिए किसी अलग फॉर्म की आवश्यकता नहीं होगी। आईआरडीएआई ने एपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में ढील देने के लिए यह फैसला लिया है। अब एनपीएस योजना से बाहर निकलने को लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों से में एन्युटी खरीदने का प्रस्ताव माना जाएगा।
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National Pension System: आईआरडीएआई ने इंश्योरेंस कंपनियों से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने को कहा है। इसने इंश्योरेंस कंपनियों को आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन या लाइफ सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन का पालन करने को कहा है।
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National Pension System: पीएफआरडीए ने एपीएस के टियर-II अकाउंट में बड़ा बदलाव करते हुए क्रेडिट कार्ड के जरिए कॉन्ट्रिब्यूशन के पेमेंट की सुविधा को रोकने का फैसला किया है। पीएफआरडीए ने इस बात की जानकारी 3 अगस्त को एक सर्कुलेशन के जरिए दी थी। पीएफआरडीए के इस फैसले के बाद एनपीएस के टियर-I अकाउंट के लिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की सुविधा बनी रहेगी, जबकि टियर-II अकाउंट के लिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट अब मुमकिन नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि पहले टियर-II अकाउंट में भी क्रेडिट कार्ड के जरिए भी कॉन्ट्रिब्यूशन किया जा सकता था।
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