इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को
इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को
जयपुर, नौ फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार (11 फरवरी) को आयोजित होगी। राजस्थान में यह लोक अदालत राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर एवं जयपुर पीठ सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों में लगेगी।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) के सदस्य सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, चैक अनादरण के मामले, सिविल मामले जैसे धन वसूली, किरायेदारी, बंटवारा, निषेधाज्ञा, घोषणा एवं विनिर्दिष्ट पालना आदि के दावे, तला को छोड़कर समस्त पारिवारिक विवाद और राजस्व मामलों सहित राजीनामा योग्य सभी प्रकरण रखे जायेंगे।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत ऐसा मंच है जहाँ दोनों पक्षों को बैठाकर उन्हें समझाया-बुझाया जाता है और उनके बीच समझौता करवाया जाता है तथा ऐसे में जो समझौता होता है उसका निर्णय अंतिम होता है, जिसकी आगे अपील नहीं होती।
एक बयान के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने प्रकरण भिजवाने के लिए पक्षकार सम्बंधित न्यायालय या विभिन्न स्तर पर स्थापित विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा रालसा के मोबाइल एप्प ‘न्याय रो साथी’ के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
माथुर ने बताया कि लोक अदालत के कई लाभ हैं, इनमें मुख्य रूप से त्वरित न्याय मिलना, दोनों पक्षकारों को आपस में संवाद करने का मौका मिलना और प्रकरण का अंतिम रूप से निपटारा होना मुख्य है।
उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए राज्यभर में तहसील स्तर तक लगभग 500पीठों का गठन किया गया है,जिनमें अब तक कुल चार लाख 65614 प्री-लिटिगेशन के तथा न्यायालयों में लंबित तीन लाख 41528 प्रकरण रखे गए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 8 लाख 7142 मामले सुनवाई हेतु भेजे जा चुके हैं।
भाषा पृथ्वी राजकुमार
राजकुमार

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