ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों की अब खैर नहीं, देना होगा दोगुना जुर्माना, अस्पताल जाकर करना पड़ेगा ये काम

Those who break traffic rules are no longer well राज्य सरकार ने यातायात नियमों पर सख्त कानून लाने की ​अधिसूचना जारी की है।

ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों की अब खैर नहीं, देना होगा दोगुना जुर्माना, अस्पताल जाकर करना पड़ेगा ये काम
Modified Date: November 29, 2022 / 08:55 pm IST
Published Date: July 17, 2022 7:52 pm IST

Those who break traffic: पंजाब। पंजाब सरकार ने अब यातायात के नियमों में बदलाव किया है। राज्य सरकार ने यातायात नियमों पर सख्त कानून लाने की ​अधिसूचना जारी की है। यातायात नियमों के मुताबिक, गति सीमा से ज्यादा, शराब या नशीली दवाओं के सेवन के दौरान ड्राइविंग करते वक्त पकड़े जाने पर अब फाइन के साथ-साथ ब्लड डोनेट भी करना पड़ेगा। यह ब्लड डोनेट ​पास के निजी अस्पताल में जाकर देना होगा।

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पंजाब सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में जुर्माना राशि और लाइसेंस निलंबित करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी की। उसके बाद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एएस राय ने लोगों से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन नहीं करने का आग्रह किया है।

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Those who break traffic: परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना में विवरण देते हुए एडीजीपी ने कहा कि अब निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने पर एक हजार रुपये जुर्माना के साथ पहली बार उल्लंघन करने पर तीन महीने की अवधि के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है। तीन महीने के लाइसेंस निलंबन के साथ दूसरी बार उल्लंघन करने पर कंपोजिशन फीस दोगुनी यानी 2000 रुपये होगी।

उन्होंने कहा कि लाल बत्ती के उल्लंघन की स्थिति में पहली और दूसरी बार उल्लंघन करने पर क्रमश: 1000 रुपये और 2000 रुपये की राशि का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।

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