तमिलनाडु विधानसभा में तीन संशोधित विेधेयक पारित, सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

Ads

तमिलनाडु विधानसभा में तीन संशोधित विेधेयक पारित, सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

  •  
  • Publish Date - June 24, 2021 / 12:08 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:49 PM IST

चेन्नई, 24 जून (भाषा) तमिलनाडु विधानसभा ने बृहस्पतिवार को राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम में संशोधन को मंजूरी प्रदान करते हुए इससे संबंधित विधेयक को पारित कर दिया। इसके अलावा दो अन्य संशोधन विधेयकों को पारित करने के बाद सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।

एक बयान के अनुसार, राज्य सरकार ने 31 मार्च 2024 तक राजस्व घाटे को खत्म करने और चालू खाते के घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत तक करने के लिए समय सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से तमिलनाडु राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम 2003 में संशोधन किया । राज्य सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर इस कानून में संशोधन करने का फैसला लिया था।

आयोग ने राज्यों के लिए बिजली क्षेत्र में कुछ मानदंडों के आधार पर पहले चार वर्षों में 2021-22 से 2024-25 तक प्रत्येक वर्ष के लिए अपने जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त वार्षिक ऋण की सिफारिश की थी। इसके अलावा तमिलनाडु में शहरी और ग्रामीण स्तर पर होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित कानूनों में संशोधन करने के लिए दो विधेयकों को पारित किया गया।

वित्त मंत्री पलनिवेल थियागा राजन, नगर प्रशासन मंत्री के एन नेहरू और ग्रामीण विकास मंत्री के आर पेरियाकरुप्पन ने संबंधित विधेयक सदन में प्रस्तुत किए। इसके बाद विधानसभा के नेता दुराईमुरुगन की ओर से प्रस्ताव पेश किया गया और विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पावू ने सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।

गौरतलब है कि तमिलनाडु में पिछले माह द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की सरकार बनने के बाद 21 जून को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के अभिभाषण के साथ ही विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था।

भाषा रवि कांत मनीषा

मनीषा